चैक बाउंस होने पर न्यायालय ने सुनाई छः महीने की सजा साथ ही लगाया 24 लाख रुपए का जुर्माना

औरंगाबाद : बुलंदशहर पटियाला हाउस कोर्ट ने चैक बाउंस होने पर एक व्यक्ति को छः महीने की सजा सुनाई है साथ ही तेईस लाख बानवें हजार पांच सौ रुपए का जुर्माना भी लगाया है।गांव महमूद पुर निवासी ओमवीर सिंह पुत्र जिले सिंह से गांव रतनपुर थाना औरंगाबाद निवासी लखमी चंद पुत्र ग्यासी राम ने रकम उधार लेने के बाद रकम चुकता करने के लिए एक चैक दिया था। चैक बाउंस होने पर ओमवीर सिंह ने मामला न्यायालय में दर्ज कराया था। पटियाला हाउस कोर्ट ने मामले में अभियुक्त लखमी चंद पुत्र ग्यासी राम निवासी रतनपुर को छ महीने की सजा सुनाई है। साथ ही लखमी चंद पर तेइस लाख बानवें हजार पांच सौ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।

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