बुलन्दशहर : जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी जय प्रकाश यादव ने अवगत कराया कि पिछड़ा वर्ग विभाग द्वारा संचालित शादी अनुदान योजनान्तर्गत पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को जिनकी आय सीमा एक लाख (शहरी एवं ग्रामीण दोनो क्षेत्रों के लिए) तक पुत्री की शादी के लिए बीस हजार की अनुदान धनराशि दी जाती है। इस योजना के अन्तर्गत ऑनलाइन आवेदन http://shadianudan.up.gov.in वेबसाइट पर किया जाएगा। योजना से संबंधित अन्य पात्रताएं इस प्रकार है।1 इस योजना के तहत शादी की तिथि से 90 दिन पूर्व व 90 दिन बाद तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। 2. ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात प्राप्त ऑनलाइन फाइनल प्रिंट अन्य दस्तावेजों के साथ तहसील (शहरी क्षेत्र के आवेदक) ब्लॉक (ग्रामीण क्षेत्रों के आवेदक) में सात कार्य दिवस के अन्दर जमा करना होगा।3.अन्य दस्तावेजों के अन्तर्गत तहसील द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र व जाती प्रमाण पत्र, शादी का कार्ड, वर का आधार कार्ड, पुत्री का आधार कार्ड 4.ऑनलाइन आवेदन करते समय पंजीकृत बैंक के ही खाते का प्रयोग करें।

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