बुलन्दशहर : दिनांक 18 नवम्बर,जनपद 2025″ऑपरेशन कन्विक्शन”अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर दहेज हत्या के आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 15,000 /- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी अवगत कराना है कि अभियुक्त संदीप कुमार पुत्र विजयपाल सिंह निवासी म0न0-296 मौ0 हर्ष विहार थाना मंडोली दिल्ली द्वारा वर्ष-2021 में वादिया की पुत्री से अतिरिक्त दहेज की मांग करना एवं दहेज की मांग पूरी न होने पर मानसिक रुप से उत्पीडन करने पर वादिया की पुत्री द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गयी थी जिसके संबंध में दिनांक 14.08.2021 को थाना अनूपशहर पर मुअसं- 523/2021 धारा 498ए, 304बी भादवि व ¾ दहेज अधिनियम पंजीकृत किया गया था दिनांक 28.07.2022 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। *इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए* मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसमें 09 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप *दिनांक 18.11.2025 को न्यायाधीश श्री विनीत चौधरी (मा0 न्यायालय एडीजे अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त संदीप कुमार को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 15,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।* अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री प्रवेन्द्र सिंह लोधी, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक श्री यशपाल सिंह, पैरोकार का0 लोमश व कोर्ट महोरिर्र का0 राहुल का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है। *मीडिया सैल बुलन्दशहर।*
ऑपरेशन कन्विक्शन”अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर दहेज हत्या के आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास