बुलन्दशहर : दिनांक 10.11.2025 जनपद अवगत कराना है कि अभियुक्त जगवीर उर्फ भीमा पुत्र सूखा सिंह निवासी ग्राम मवई थाना नरसैना जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2020 में वादी राजेन्द्र सिंह निवासी नरसैना के पुत्र सुधीर के साथ मारपीट कर उसके सिर में फरसा मारकर गम्भीर रुप से घायल करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में दिनांक 27.04.2020 को थाना नरसैना पर मुअसं- 87/2020 धारा-323/325/308/34 भादवि पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 18.06.2020 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। *इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए* मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप *दिनांक 10.11.2025 को न्यायाधीश श्री गोपाल जी (मा0 न्यायालय एडीजे-12 बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त जगवीर उर्फ भीमा को 04 वर्ष का कारावास व 5500/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।* अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री प्रवीण कुमार, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार है0का0 सुनील कुमार व कोर्ट महोरिर्र है0का0 सत्यनारायण मिश्रा का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।*मीडिया सैल बुलन्दशहर ।*
ऑपरेशन कन्विक्शन”अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर मारपीट कर गम्भीर रुप से घायल कर देने के आरोपी को 04 वर्ष का कारावास व 5500/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी