गैंगस्टर के 03 अपराधीयों को न्यायालय ने सुनाई 02 -02 वर्ष के कारावास व ₹5-05 हजार रूपये के अर्थदंड की सजा

बुलंदशहर : में विशेष लोक अभियोजक योगेश कुमार ने बताया कि अभियुक्तगण सलीम पुत्र संछगे खान निवासी ई 16 के- 508 न्यू सीलमपुर दिल्ली, देवेंद्र अरहरिया पुत्र राजाराम निवासी धारापुर थाना बिछुआ जिला मैनपुरी वह धर्म सिंह पुत्र महावीर निवासी झाड़ी रामपुर थाना मलवा जनपद फतेहपुर ने एक अवैध व अनुचित सक्रिय गैंग बना रखा था जिसका गैंग लीडर मनोज यादव था इस गैंग में कुल 15 सदस्य थे गैंग के सभी सदस्य अपने आर्थिक भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए अभियुक्तगण क्षेत्र मे विधुत तार व उपकरण चोरी करके आर्थिक व भौतिक लाभ कमाते थे सभी अभियुक्त गण अभ्यस्त अपराधी थे सभी अपराधियों का काफ़ी आपराधिक इतिहास था अभियुक्त गण द्वारा किए जा रहे अपराधों से अभियुक्त गण का क्षेत्र की जनता व आस पास मे भय व आतंक व्याप्त था इस गैंग के भय व आतंक के कारण जनता का कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से इस गैंग के सदस्यों के विरुद्ध मुकदमा लिखाने तथा गवाही देने को तैयार नहीं होता था इस गैंग के द्वारा किए जा रहे अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए तत्कालीन थाना अध्यक्ष सिकंदराबाद ने उक्त गिरोह के विरुद्ध दिनांक 30-08-23 को गैंग चार्ट तैयार किया था उक्त गैंग चार्ट के आधार पर दिनाक 16-09-23 को गिरोह बंद व समाज विरोधी क्रिया क्लाप अधिनियम (उत्तर प्रदेश) क़ी धारा 2/3 के अंतर्गत अभियुक्तगण के विरुद्ध fir दर्ज कराई इस अभियोग की विवेचना तत्कालीन थाना अध्यक्ष गुलावठी द्वारा की गई विवेचना से पर्याप्त साक्ष्य संकलित करके विवेचक ने अभियुक्त सलीम धर्म सिंह व देवेंद्र आदि नफर 15 के विरुद्ध गैंगस्टर अधिनियम के पर्याप्त सबूत पाए जाने पर धारा 2/3 उत्तर प्रदेश ग्रहोबंद व समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलों व बहस को सुनने के पश्चात न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश अष्टम (विशेष न्यायाधीश) गैंगस्टर एक्ट बुलंदशहर चंद्रविजय श्रीनेत ने अभियुक्त सलीम,देवेंद्र व धर्म सिंह को गैंगगस्टर का दोषी पाते हुए 02 वर्ष के कारावास व ₹05 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई गई।

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