जे के गौतम उर्फ जॉनी एडवोकेट द्वारा प्रभावित पैरवी कर धारा 498 ए में अभियुक्तों को न्यायिक मजिस्ट्रेट त्वरित न्यायालय द्वितीय द्वारा कराया दोष मुक्त

अभियुक्तों के परिजन द्वारा अधिवक्ता को मिठाई खिला कर दी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं

बुलंदशहर : जनपद में अनेक अधिवक्ताओं द्वारा प्रभावी पैरवी कर सक्षम न्यायालय द्वारा अपने क्लाइंट को जीताया है। जो उनकी कड़ी मेहनत का नतीजा होता है। बेगुनाह को बाईज्जत बरी कराकर उसे न्याय दिलाना तथा दोषी को सजा दिलवाकर जेल भिजवाना अधिवक्ता का परम कर्तव्य है जिसे वह बखूबी निभा रहे हैं। ऐसा ही मामला बुलंदशहर की न्यायालय सिविल जज (अवर खंड) न्यायिक मजिस्ट्रेट त्वरित न्यायालय द्वितीय में देखने को मिला है। जहां अधिवक्ता जीके गौतम उर्फ़ जॉनी एवं नीरज सिंह द्वारा सन 2019 में महिला थाना में धारा 491 ए ,323 ,504 ,506 एवं 3/4 डीपी एक्ट में दर्ज मुकदमे अभियुक्त राहुल पाल, विमला और राजीव पाल को प्रभावी पैरवी कर न्यायाधीश आराधना सिंह द्वारा दोष मुक्त कराया। वादी पिता द्वारा अपनी पुत्री नंदिनी के साथ ससुरालीजनों द्वारा दहेज मांगने, मारपीट करने, धोखाधड़ी करने, जान से मारने की धमकी देने एवं अन्य गंभीर आरोप लगाए थे। मुकदमा दर्ज होने के बाद अभियुक्तगणों द्वारा न्यायालय से जमानत करा ली गई। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं द्वारा गवाह एवं सबूत न्यायालय में पेश किए गए जिसे बहस भी की गई। न्यायाधीश द्वारा दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलील सुनकर एवं सबूत और गवाहों को मध्य नजर रखकर अहम फैसला सुनाते हुए अभियुक्तों को दोष मुक्त कर दिया। खबर सुनकर अभियुक्तों के परिजनों द्वारा खुशी जाहिर करते हुए अधिवक्ता को मिठाई खिलाकर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। जिन्होंने बताया कि न्यायालय से हमें न्याय मिला है बेगुनाह को सजा होने से बचा दिया हम उसके शुक्रगुजार हैं।

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