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दहेज हत्या के आरोपी को सुनाई सजा: बुलंदशहर कोर्ट ने छह वर्ष के सश्रम कारावास की सुनाई सजा, 25 हजार का लगाया जुर्माना

बुलंदशहर : अपरसत्र न्यायालय त्वरित न्यायाधीश न्याय कक्ष संख्या 3 रितिका त्यागी की अदालत ने दहेज हत्या के मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने आरोपी को 6 साल के सश्रम कारावास और 25 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। 5 सितंबर 2019 को दर्ज कराया मुकदमा

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अजीत सक्सेना और नितिन त्यागी ने बताया कि थाना निवासी वादी ने तहरीर देते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस को दी तहरीर में प्रार्थी ने बताया कि गत दिनाक 2 जून 2019 को उसने अपनी पुत्री आँचल की शादी हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार सन्तोष पुत्र गिरराज निवासी गाँव माँचड़, थाना जहाँगीरपुर जिला बुलन्दशहर के साथ की थी। शादी के कुछ समय बाद से ही उसकी पुत्री को ससुरालजन अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर परेशान करने लगे।

अतिरिक्त दहेज में 2 लाख रूपये की नगदी व चार पहिया गाड़ी की माँग को लेकर ससुराल पक्ष के लोग उसकी पुत्री के साथ गाली गलौज व मारपीट करने लगे। पुत्री के बताने पर उसने एवं उसकी पत्नी ने ससुराल जनों को कई बार समझा लेकिन वह लोग अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर उसकी पुत्री को प्रताड़ित करते रहे। 5 सितंबर 2019 की रात्रि को इन लोगों ने गांव के अन्य लोगों के साथ मिलकर उसकी पुत्री की हत्या कर दी।

घटना के बाद ससुराल पक्ष के लोगों ने फोन मिलाकर बताया कि उनकी पुत्री की हालत गंभीर है जिस पर वह गांव के लोगों के साथ हॉस्पिटल पहुंचा तो वहां उसकी पुत्री मृत मिली। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर के आधार पर चारो नामजद आरोपियों के खिलाफ 498A, 304 B, व 3/4 दहेज आदि धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी थी।

6 साल का सश्रम कारावास व 25 हजार का लगाया अर्थदंड पुलिस ने जांच के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। अपरसत्र न्यायाधीश त्वरित रितिका त्यागी की अदालत ने दोनो पक्षो की सुनवाई करते हुए आरोपी संतोष को दोषी करार दिया। कोर्ट ने इस अपराध के लिए आरोपी संतोष को 6 वर्ष के सश्रम कारावास व 25 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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