बुलन्दशहर, दिनांक 11 अप्रैल 2023 | नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 को सकुशल, शान्तिपर्वूक एवं पारदर्शिता के साथ सम्पन्न कराये जाने तथा मा0 निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया हेतु दिये गये दिशा निर्देशों के बारे राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को जानकारी दिये जाने के लिए आज कलेक्ट्रेट सभागार में जिला निर्वाचन अधिकारी चन्द्र प्रकाश सिंह की अध्यक्षता में बैठक आहूत की गई।
बैठक में जनपद बुलन्दशहर की सभी नगर निकायों हेतु द्वितीय चरण में मतदान होने के संबंध में जारी की गई अधिधिसूचना के बारे में अवगत कराया गया। बताया गया कि जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं न0नि0) द्वारा सार्वजनिक सूचना निर्गत करने का दिनांक 16 अप्रैल, निर्वाचन अधिकारी (न0नि0) द्वारा सार्वजनिक सूचना निर्गत करने का दिनांक 17 अप्रैल, नाम निर्देशन पत्रों का क्रय एवं जमा करने का अन्तिम दिनांक व समय 17 अप्रैल से 24 अप्रैल (पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 03 बजे तक), नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा का दिनांक व समय 25 अप्रैल (पूर्वाह्न 11 बजे कार्य समाप्ति तक), अभ्यर्थन की वापसी का दिनांक व समय 27 अप्रैल (पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 03 बजे तक), प्रतीक आवंटन का दिनांक व समय 28 अप्रैल (पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 03 बजे तक), मतदान का दिनांक व समय 11 मई (पूर्वाह्न 07 बजे से अपराह्न 06 बजे तक), मतगणना का दिनांक व समय 13 मई (पूर्वाह्न 08 बजे से कार्य की समाप्ति तक) की सूची के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई।
बताया गया कि उक्त समय सारिणी के मध्य पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों पर भी संबंधित कार्यालय खुले रहेंगे। निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित तैयार की गई चैक लिस्ट के बारे में भी जानकारी दी गई। राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को आदर्श आचार संहिता के बारे में भी विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि शत प्रतिशत रूप से आचार संहिता का पालन किया जाये। आदर्श आचार संहित का उल्लंघन करने पर नियमानुसार रूप से कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही अपने-अपने प्रत्याशियों को निर्वाचन प्रक्रिया हेतु दिये गये दिशा निर्देशों के बारे में भी अवगत कराया जाये। निर्वाचन प्रक्रिया हेतु तैयार की गई चैक लिस्ट का अवलोकन कर लिया जाये जिससे किसी प्रकार की असुविधा न हो।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि नगर निकाय निर्वाचन को पारदर्शिता के साथ सम्पन्न कराये जाने के लिए जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है। इसके लिए सभी राजनैतिक दलों से भी अपेक्षा है कि वह अपना पूर्ण सहयोग दें। निर्वाचन प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करने वालों की सूचना दे जिससे उनके विरूद्ध कार्यवाही की जा सके। जनपद में आदर्श आचार संहिता एवं धारा-144 प्रभावी होने पर किसी भी प्रकार का जुलूस/रैली/जनसभा/चुनाव कार्यालय खोलने आदि का कार्य बिना अनुमति के नहीं किया जाये। बैठक में अपर जिलाधिकारी न्यायिक प्रियंका, नगर मजिस्ट्रेट सत्य प्रकाश, सहायक निर्वाचन अधिकारी रामकुमार अत्री सहित राजनैतिक दल-भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा, रालोद के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
